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Saturday 25 September 2021

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सुप्रीम कोर्ट का एनआईसी को निर्देश, आधिकारिक ई-मेल से हटाई जाए पीएम की तस्वीर और नारा

शीर्ष अदालत (Supreme Court) के सूत्रों ने बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डाली गई थी. एनआईसी शीर्ष अदालत को ई-मेल सेवाएं प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की.

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