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Saturday 24 February 2024

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कालकाजी मंदिर पर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, कहा- बिना अनुमति नहीं होगा यह काम

Big Decision of Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर में बिना उसकी अनुमति के 'जागरण' या इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का आदेश जारी किया. हाल ही में मंदिर में एक धार्मिक समारोह के लिए बनाया गया मंच गिरने से 45 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी. अगर कोई संगठन जागरण या इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो उसे अर्जी के जरिये अदालत से अनुमति मांगनी होगी.

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