सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'अब, शॉर्ट सेलिंग के कारण इस तरह की अस्थिरता से बचाने के लिए सेबी क्या करना चाहता है, जिससे निवेशकों का नुकसान होता है.' अदालत ने पूछा कि क्या सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई है.' इसके जवाब में सेबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शॉर्ट-सेलिंग से जुड़े मामलों में बाजार नियामक कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर रहा है.
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