याचिका को खारिज करते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने आदेश में कहा कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत विधिवत संरक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हो सकता है.
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