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मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के आदेश को खारिज करते हुए एक बस कंडक्‍टर की नौकरी बहाल करने के आदेश दिए हैं. इस कंडक्‍टर के कलेक्‍शन बैग से 7 रुपए अधिक मिलने पर उसे नौकरी से हटा दिया गया था.

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