Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

'कस आरप क 24 घट स जयद हरसत म नह रख सकत ED' मदरस हईकरट क जज क अहम टपपण

मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस जे. निशा बानू ने कहा, 'मौजूदा नियम के अनुसार, पीएमएलए-2002 (धनशोधन निवारण अधिनियम) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार रखने वाले अधिकारियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को सक्षम अदालत में पेश करना होगा और वहां से केवल न्यायिक रिमांड की मांग कर सकते हैं.'

from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/cxK1FG5

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog

About